मामले में जनेह थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल के द्वारा की गई थी विवेचना। जनेह रीवा । मामला रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024 का है जब शौच क्रिया के लिए गयी नाबालिग किशोरी को गांव के तीन युवकों द्वारा जबरन बाइक में बैठाकर शंकरगढ़ ले गए। जहां पर मिथुन कोरी और दिनेश कोरी रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर लौट आए और मुख्य आरोपी दीपक कोरी किशोरी को लेकर बैंगलोर चला गया था और उसने बैंगलौर में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शिकायत पर पूरे मामले में जनेह थाना में प्रकरण दर्ज किया और किशोरी के बयान पर आज त्योंथर विशेष न्यायालय पास्को के माननीय न्यायाधीश ने सहयोग करने वाले दो आरोपी मिथुन एवं दिनेश कोरी को तीन तीन वर्ष की सजा एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं मुख्य आरोपी दीपक कोरी को धारा 366 में 7 वर्ष का सश्रम करावास एवं 3000 रुपये के अर्थदंड एवं पास्को एक्ट की धारा में 20 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। पूरे मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पास्को धीरज सिंह ने की तथा वहीं मामले की विवेचना जनेह थाना प्रभारी उप निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल द्वारा की गई थी। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन प्रेम में रिश्तों की टूटी मर्यादा: देवर ने भरी भाभी की मांग, फिर दोनों ने बहुती जल प्रपात में लगाई छलांग हरियाली पूजा में कोदो के रोट प्रसाद खाने से 13 ग्रामीण हुए बीमार
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