प्रदेशवासियों,
मेरे किसान भाइयों,
लैंड पुलिंग एक्ट किसान से जमीन छीनने की सरकारी साजिश है! यदि इसके खिलाफ मुखर आवाज नहीं उठाई तो भविष्य में रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा!
आइए, धरती मां के लिए जुटते हैं!
किसानों के लिए फिर मिलकर लड़ते हैं!

आज हम बात करेंगे ‘लैंड पुलिंग एक्ट’ की, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं।”

[लैंड पुलिंग एक्ट क्या है?]
“लैंड पुलिंग एक्ट एक ऐसी सरकारी नीति है, जिसमें कई किसानों की जमीन को एक साथ लिया जाता है। फिर उस जमीन पर बड़े-बड़े विकास कार्य किए जाते हैं, जैसे कि शहरों का विस्तार, सड़कें, फैक्ट्रियां या आवासीय इलाके बनाना। इसके बाद, उस जमीन का कुछ हिस्सा, जो अब विकसित हो चुका होता है, किसानों को वापस दिया जाता है। बाकी हिस्सा सरकार या डेवलपर्स अपने पास रखते हैं।”

[किसानों के लिए फायदे]
“अब सवाल उठता है कि इसमें किसानों का क्या फायदा? पहला फायदा ये कि उनकी जमीन की कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि वह अब कच्ची जमीन नहीं, बल्कि विकसित प्लॉट बन जाती है। दूसरा, उन्हें उस इलाके में बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी। कुछ किसानों को लगता है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।”

[किसानों की चिंताएं]
“लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कई छोटे किसानों को डर है कि उनकी उपजाऊ जमीन छिन जाएगी, जिससे वे खेती करते हैं और अपना घर चलाते हैं। उन्हें लगता है कि जो विकसित जमीन वापस मिलेगी, वह उनकी जरूरतों के लिए काफी नहीं होगी। साथ ही, मुआवजा भी हमेशा संतोषजनक नहीं होता। कुछ का कहना है कि यह नीति बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, न कि किसानों को।”

[विवाद और प्रदर्शन]
“यही वजह है कि जगह-जगह इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे किसान भाई अपनी जमीन को अपनी मां मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर यह जमीन चली गई, तो उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा? भविष्य में खाने का संकट भी खड़ा हो सकता है।”

[क्या करें किसान?]
“तो दोस्तों, अगर आप किसान हैं, तो इस नीति को अच्छे से समझें। अपने हक की आवाज उठाएं। अपने क्षेत्र के अधिकारियों से बात करें, और अगर जरूरी हो तो संगठन बनाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। यह जमीन आपकी मेहनत और पहचान है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।”

[अंत में संदेश] अपने किसानों के लिए एकजुट हों। धरती मां की रक्षा करें, क्योंकि यही हमारी जड़ें हैं।


“लैंड पूलिंग कानून” (Land Pooling Act) का विस्तार एक ऐसी नीति या कानूनी ढांचे को संदर्भित करता है, जिसमें व्यक्तिगत भूस्वामियों, खासकर किसानों, की जमीन को एकत्रित करके बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद, उस जमीन का एक हिस्सा, जो अब विकसित रूप में होता है, मूल मालिकों को वापस लौटाया जाता है, जबकि शेष हिस्सा सरकार या डेवलपर्स अपने पास रखते हैं। यह प्रक्रिया आम तौर पर शहरी विस्तार, आवासीय परियोजनाओं, औद्योगिक क्षेत्रों या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लागू की जाती है। भारत में यह नीति अलग-अलग राज्यों में विभिन्न रूपों में लागू की जा रही है, और इसका विस्तार क्षेत्रीय जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

लैंड पूलिंग कानून का विस्तार: मुख्य बिंदु

  1. उद्देश्य:
  • शहरीकरण को बढ़ावा देना और बेतरतीब विकास को रोकना।
  • किसानों को उनकी जमीन का बेहतर मूल्य और विकसित रूप में हिस्सा देना।
  • सरकार और निजी डेवलपर्स के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
  1. प्रक्रिया:
  • भूस्वामी अपनी जमीन स्वेच्छा से (कभी-कभी मजबूरी में भी) सरकार या प्राधिकरण को सौंपते हैं।
  • उस जमीन पर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाओं के साथ विकास किया जाता है।
  • विकास के बाद, एक निश्चित अनुपात में जमीन (आमतौर पर छोटा लेकिन मूल्यवान हिस्सा) भूसूस्व्वामियों को वापस मिलामियों को वापस मिलता है,ता है, और बाक और बाकी हिस्साी हिस्सा सरकार या सरकार या ड डेवलपरेवलपर उपयोग उपयोग करते करते हैं।
  1. हैं।भारत में
  2. भारत में उद उदाहरण:
  • दिलाहरण:
  • दिल्ली:: दिल्ली दिल्ली विकास विकास प्र प्राधिकरण (आधिकरण (DDA) ने 201DDA) ने 2018 में ल8 में लैंड पूैंड पूललिंग नीिंग नीति को अधति को अधिसिसूूचचित किया।ित किया। यह दिल्ली यह दिल्ली के श के शहहरी वरी विस्तार क्षेत्रिस्तार क्षेत्रों (ज (जोन J, K-I, K-I, L, N,, L, N, P-I, P-I, P-II) में लाग P-II) में लागू हैू है, जिसमें, जिसमें 104 गाँव शामिलव शामिल हैं। यहाँ हैं। यहाँ 60 60::40 के अन40 के अनुपात  में जम जमीन का बीन का बंटंटवारावारा होता है— होता है—60% डेवल60% डेवलपर कोपर को और और 40% भ 40% भूसूस्व्वामियों कोामियों को।
  • आआंधंध्र प्रदेश्र प्रदेश: : अमरावरावती राजती राजधानीधानी पर परियोजना मेंियोजना में लैंड लैंड पू पूललिंग का बड़ेिंग का बड़े पै पैममाने पर उपयोग हुआाने पर उपयोग हुआ, जिसमें किस, जिसमें किसानों ने अपनीानों ने अपनी जम जमीन सरकारीन सरकार को दी को दी और बद और बदले मेंले में विकसित प्लॉट और म विकसित प्लॉट और मुआुआवजावजा प्राप्त किया प्राप्त किया।
  • मध्य प्रदेशध्य प्रदेश: : हाल ही में म ही में मध्य प्रदेश मेंध्य प्रदेश में भी इस भी इस नी नीति परति पर चर्चा हो चर्चा हो रही रही है, जैसे है, जैसे इ इंदौर-ंदौर-पीथपीथमपुरमपुर कॉ कॉरिडरिडोर के लिएोर के लिए, जिस, जिसके खिलाफके खिलाफ किस किसानोंानों ने विरोध भी ने विरोध भी दर्ज दर्ज किया है। किया है।

4.. फायद / फायदे

  • भूसूस्व्वामियों को उनकीामियों को उनकी जम जमीन काीन का मूल्य मूल्य बढ़ने बढ़ने का का लाभ मिल लाभ मिलता हैता है।
  • नियोजोजित शित शहहरीकरण औररीकरण और ब बुनियादी ढुनियादी ढांचे काांचे का विकास होता है।
    विकास होता है।
  • भूम – भूमि अधि अधिगिग्रह्रहण कीण की त तुलनाुलना में कम में कम विवाद विवाद होता है, होता है, क्योंकि यह स्व क्योंकि यह स्वैैच्छच्छिक भागिक भागीदारी परीदारी पर आधारित है। आधारित है।
  1. चुनौतुनौतियाँ औरियाँ और विव विवादाद:
  • कई – कई किसानों किसानों को लग को लगता है कि यह उनकीता है कि यह उनकी जम जमीन छीन छीननेीनने की ” की “साजसाजिशिश” है,” है, जैसा जैसा कि म कि मध्य प्रदेश मेंध्य प्रदेश में कुछ नेत कुछ नेताओं नेाओं ने हाल ही में द हाल ही में दावाावा किया। किया।
  • मुआुआवजावजा और वाप और वापसी मेंसी में मिल मिलनेने वाली वाली जम जमीन का अनीन काुपात हम अनुपात हमेशा संतेशा संतोषोषजनजनक नहीं होताक नहीं होता।
  • छोट – छोटे किसानों के लिए खेती की जमीन खोे किसानों के लिए खेती की जमीन खोने का मतलबने का मतलब आजीविका का संकट हो सकता है।
  • पार आजीविका का संकट हो सकता है।
  • पारदर्शिता और उचित कार्यदर्शिता और उचित कार्यान्वयन की कमी से असंतोष बढ़ता है।

आन्वयन की कमी से असंतोष बढ़ता है।

  1. कानूनी ढांचाांचा:
  • यह नी नीति रति राष्ट्रीय स्तराष्ट्रीय स्तर पर एक पर एकीकीकृत नहींृत नहीं है। है। हर हर राज्य अपने राज्य अपने हिस हिसाब से इसेाब से इसे लाग लागू करता है।ू करता है
  • कुछ – कुछ जगह जगहों पर इसेों पर इसे भूमि भूमि अधिग अधिग्रहण्रहण अध अधिनियम,नियम, 2013 के विक 2013 के विकल्पल्प के रूप में देख के रूप में देखा जाता है जाता है, जो म जो मुआुआवजेवजे और सह और सहमतिमति पर पर स सखख्त नियम्त नियम लाग लागू करता है।
  • दिल्ली में – दिल्ली में यह यह नी नीति दिल्लीति दिल्ली म मास्टरास्टर प्लान प्लान 2021 2021 का हिस का हिस्सा है, जबकि अन्य राज जबकि अन्य राज्यों में स्थ्यों में स्थानीानीय शय शहहरी विकास प्ररी विकास प्राधिकरण इसेाधिकरण इसे सं संचालित करतेचालित करते हैं।

वर्तर्तमान संमान संददर्भ  (25 मार्च 2025 ):
हाल हीाल ही में म में मध्य प्रदेशध्य प्रदेश में “लैंड पूलैंड पूललिंग एकिंग एक्ट” को्ट” को लेकर बह लेकर बहस तेजस तेज हुई हुई है। कांग्रेस है। कांग्रेस नेत नेताओं,, जैसे जीतू पटवारीवारी, ने इसे, “किसानिसान विरोध विरोधी” करी” करार दियाार दिया है, उनका है, उनका कहना कहना है कि यह है कि यह नी नीति किसानों से उनकी  जमीन छीन ने की सरकारी योजना है। दूसरी ओर, सरकार इसे विकास का जरियािया बताती है। यह विवाद  इस नीति  के विस्तार आस्तार और इसके इसके प्रभावों प्रभावों को समझ को समझने केने के लिए एक लिए एक महत्वपूर्ण उद महत्वपूर्ण उदाहरण है।

निष्किष्कर्ष:
लैंड पूललिंग  कानून का विस्तार शहरी करण और आर्थिक  विकास के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, बशर्ते इसे पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए और किसानों के  हितों  की रक्षा  हो। लेकिन अगर इसमें किसानों की सहमति और उचित मुआवजा सुनिश्चित नहीं हुआ, तो यह सामाजिकाजिक और आर्थिक संर्थिक संकटकट को जन्म दे सकता है।

भारत में “भूमि अधिग्रहण कानून” मुख्य रूप से “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) को संदर्भित करता है, जिसे संक्षेप में RFCTLARR अधिनियम कहा जाता है। यह कानून 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ और इससे पहले के औपनिवेशिक कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रतिस्थापित किया। यहाँ इसका विस्तृत अवलोकन दिया जा रहा है:

मुख्य विशेषताएँ

  1. उद्देश्य:
  • सार्वजनिक उद्देश्यों (जैसे बुनियादी ढांचा, औद्योगिक विकास, शहरीकरण) के लिए भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना।
  • प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना।
  1. सहमति:
  • निजी परियोजनाओं के लिए 80% प्रभावित भूस्वामियों की सहमति जरूरी।
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए 70% सहमति।
  • सरकारी परियोजनाओं में सहमति की शर्त लागू नहीं, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
  1. मुआवजा:
  • ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा।
  • मुआवजा जमीन के मूल्य के साथ-साथ उस पर निर्भर आजीविका को भी ध्यान में रखता है।
  1. सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA):
  • अधिग्रहण से पहले परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन अनिवार्य।
  • यह सुनिश्चित करता है कि अधिग्रहण से प्रभावित समुदायों की चिंताओं को सुना जाए।
  1. पुनर्वास और पुनर्स्थापन:
  • जमीन खोने वाले परिवारों के लिए आवास, रोजगार या अन्य सहायता।
  • प्रभावित व्यक्तियों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने का लक्ष्य।
  1. प्रतिबंध:
  • बहु-फसली (उपजाऊ) जमीन का अधिग्रहण सीमित, जब तक बहुत जरूरी न हो।

ऐतिहासिक संदर्भ

  • 1894 का कानून: यह ब्रिटिश काल का था, जिसमें सरकार को व्यापक अधिकार थे और मुआवजा कम था। सहमति या पुनर्वास पर ध्यान नहीं दिया जाता था।
  • 2013 का बदलाव: किसानों और प्रभावित समुदायों के विरोध के बाद, अधिक मानवीय और पारदर्शी कानून की जरूरत महसूस हुई।

विवाद और आलोचनाएँ

  • किसानों का विरोध: कई किसानों का मानना है कि यह कानून अभी भी उनकी जमीन छीनने का जरिया बन सकता है, खासकर अगर मुआवजा अपर्याप्त हो या SIA को नजरअंदाज किया जाए।
  • उद्योगों की शिकायत: कुछ का कहना है कि सहमति और SIA की शर्तें परियोजनाओं में देरी करती हैं, जिससे विकास प्रभावित होता है।
  • संशोधन के प्रयास: 2015 में सरकार ने सहमति और SIA को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष और किसान आंदोलनों के दबाव में यह संशोधन पास नहीं हुआ।

वर्तमान स्थिति (25 मार्च 2025)

  • 2013 का कानून अभी भी लागू है, और इसमें बड़े बदलाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई।
  • हाल के किसान आंदोलनों (जैसे पंजाब में) ने इसे फिर से चर्चा में लाया है, जहाँ MSP और जमीन के अधिकारों की माँगें उठ रही हैं।
  • कुछ राज्य (जैसे मध्य प्रदेश) स्थानीय स्तर पर लैंड पूलिंग जैसी वैकल्पिक नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो अधिग्रहण का एक अलग तरीका है।

लैंड पूलिंग और अधिग्रहण में अंतर

  • भूमि अधिग्रहण: सरकार जबरन जमीन लेती है और मुआवजा देती है।
  • लैंड पूलिंग: भूस्वामी स्वेच्छा से जमीन देते हैं, और विकास के बाद उसका हिस्सा वापस पाते हैं। यह 2013 के कानून का हिस्सा नहीं है, बल्कि राज्य-विशिष्ट नीति है।
NEWS NATIONAL WORLD's avatar

By NEWS NATIONAL WORLD

NNW NEWS NATIONAL WORLD MP/CG NEWS, समाचार, क्राइम, जन समस्या, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, सामाजिक,इत्यादि। मीडिया समूह का ऑनलाइन हिंदी समाचार पोर्टल है, जो की राजनीति, खेल, मनोरंजन, व्यवसाय, जीवन शैली, कला संस्कृति, पर्यटन से जुड़ी खबरों को हिंदी भाषा में एक ही स्थान पर लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ प्रदान करता है। अंकुल प्रताप सिंह,बघेल +91 8516870370 सब एडिटर गौरव जैन इंदौर +91 98276 74717 सह संपादक आमिर खान इंदौर +91 9009911100, प्रदीप चौधरी, संभाग ब्यूरो चीफ इंदौर +919522447447, रीवा जिला ब्यूरो चीफ कुशमेन्द्र सिंह +91 94247 01399.

Leave a Reply

You missed

Discover more from NNWORLD

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Discover more from NNWORLD

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading