इंदौर। आमिर खान। मामला कनफ़ेस्नरी कारोबारी संजय जेसवानी का कोर्ट ने कहा जैसा आदेश वेसी FIR हो नहीं तो होगी अवमानना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में चल रही कनफ़ेस्नरी कारोबारी संजय जेसवानीऔर उनके पार्टनर NRI गौरव अहलावत के बीच लड़ाई न्यायालय पहुँच गई है इस मामले में कोर्ट के आदेश पर जब लसूड़िया पुलिस ने आदेश के मुताबिक़ FIR नहीं की तो कोर्ट मे एनआरई गौरव अहलावत ने आपत्ति दर्ज कराई जिसपत नयालय ने सुनवाई करते हुए आदेश के मुताबिक FIR दर्ज करने के निर्देश दिए और ऐसा नहीं करने पर पुलिस को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाये जाने का कहा गया इंदौर पुलिस द्वारा संजय जसवानी व अन्य को फायदा पहुंचाने के लिए न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप NRI गौरव अहलावत व अधिवक्ता अजय मिश्रा द्वारा लगाया गया गौरव अहलावत की शिकायत पर माननीय न्यायालय द्वारा परिवाद के आधार पर आरोपी गणों का नाम उल्लेखित करते हुए और धाराएं उल्लेखित करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थेl इसके बावजूद भी पुलिस ने तथ्यों को तोड़ मरोड़कर उल्लेखित करते हुए धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में कुछ आरोपी गणों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई और पुलिस द्वारा तथ्यों को घुमा फिरा दिया गया ताकि जानबूझकर आरोपीगणों को फायदा पहुंचाया जा सके l आरोप लगाया गया कि राजनीतिक प्रभाव के चलते न्यायालय के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है और न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है l इस संबंध में लसूडिया व अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई के लिए जब मंगलवार को न्यालय को अवगत कराया गया तो नयालय ने सुनवाई करते हुए आदेश के मुताबिक FIR दर्ज करने के निर्देश दिए और ऐसा नहीं करने पर पुलिस को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाये जाने का कहा गया। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन आन डिमांड वाहन चोरी करने वाले शातिर चोरों की गैंग गिरफ्तार. संत सियाराम बाबा का देवलोक गमन, भट्यान आश्रम में त्यागा शरीर