कुंभकर्णी नींद से जगा प्रशासन। बिना टीएसपी रेरा और एनजीटी की अनुमति के बिना वैधानिक तरीके से हो रहे हैं प्लाटिंग। नदी नालों को अतिक्रमण कर भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा विक्रय। नदी के किनारे अवैध कालोनियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही रीवा/ रीवा जिला मुख्यालय में आये दिन अवैध कालोनियों की शिकायत सामने आ रही है जिसकी शिकायत एडवोकेट बीके माला ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से की थी जिसे कलेक्टर रीवा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए निर्देश जारी किए थे कि शहर में अवैध विकसित कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। एसडीएम हुजूर वैशाली जैन ने प्रशासनिक अमले के साथ अवैध विकसित कालोनियों का निरीक्षण किया तथा बिना अनुमति एवं नियमों का पालन न करने वाले विकसित की जा रही कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।एसडीएम द्वारा करहिया पुल के समीप नदी के किनारे बनाई जा रही शाही बिल्डर्स में निर्माण कार्य को रोका गया क्योंकि बिल्डर्स द्वारा एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन कर कालोनी विकसित की जा रही है तथा नदी के तट पर सटाकर कालोनी का निर्माण कराया जा रहा है। इसी प्रकार शांति विलास कालोनी में नाले से कब्जा हटाने के निर्देश दिये गए। निरीक्षण के दौरान शांति रायल स्टेट के बिना अनुमति निर्माण कार्य को हटाया गया।इस संबंध में कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि नदी के किनारे नियम विरूद्ध विकसित की जा रही तथा मापदण्डों को पूरा न करने वाली कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। नदी का बहाव सकरा न हो तथा एनजीटी का पालन हो इसलिए यह कार्यवाही की गई।वही शिकायतकर्ता एडवोकेट बीके माला ने बताया कि मेरे द्वारा रीवा जिले के प्राणदायिनी बीहर नदी करहिया मार्ग पर भू-माफियाओं द्वारा नदी की भीट, टीला को काटकर नदी के सतही निचले क्षेत्रों में मिट्टी,मलबा डालकर लेबलिंग कर दिया गया है तथा रिजर्व नदी के भाग को लेबलिंग करके प्लाटिंग की गई है, नदी के दोनों भागों को रिजर्व किया गया है जबकि शासन द्वारा स्पष्ट एवं एन.जी.टी. के आदेशानुसार निर्देश जारी है कि नदी के दोनों भागों को किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी फिर भी भू-माफियाओं ने किसके निर्देश पर नदी के सतही भाग से बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य किया गया तथा नदी, मेड़, टीला ऊपर भाग को काट करके नदी के जल भराव क्षेत्र में भट्टी, मलबा डाल बेजा कब्जा किया गया है जो कि एनजीटी के आदेशों का खुल्ला उल्लंघन किया गया है। संबंधित विभागों की अनुमति लिए बिना ही रेरा (RERA) अधिनियम एवं एनजीटी के मामलों व नियमों का दरकिजार करते हुए विधि विरुद्ध प्लाटिंग करके भूमि को बेची जा रही है तथा नदी के भाग को काट करके नदी के सतही भाग तथा निबले भाग में निर्माण कार्य कर बाउण्ड्री वाल बना दी गई तथा नदी में मिट्टी डालकर बहाव क्षेत्र को परिवर्तित किया गया है जो जल प्रदूषण का भी उल्लंघन किया गया है। एवं एनजीटी के मामलों व नियमों का दरकिजार करते हुए विधि विरुद्ध प्लाटिंग करके भूमि को बेची जा रही है तथा नदी के भाग को काट करके नदी के सतही भाग तथा निबले भाग में निर्माण कार्य कर बाउण्ड्री वाल बना दी गई तथा नदी में मिट्टी डालकर बहाव क्षेत्र को परिवर्तित किया गया है जो जल प्रदूषण का भी उल्लंघन किया गया है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई बगैर अनुमति के संचालित एसिड, फिनाइल व अन्य खतरनाक रसायन की फैक्ट्री सील पुलिस थाना परदेशीपुरा इंदौर द्वारा की जा रही सघन चेंकिंग की कार्यवाही में, 02 शातिर वाहन चोर धराएं।