प्रदीप चौधरी। इंदौर की जिला कोर्ट ने डीसीपी , थाना प्रभारी सहित आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं, वहीं पुलिस के द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान कोर्ट के समक्ष पेश किया गया लेकिन इसमें कई तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया और उसी के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरसल पूरा मामला इंदौर के लसुडिया थाना क्षेत्र का है लसुडिया पुलिस ने पिछले दिनों ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में कार्रवाई की और आरोपी वाहन चालक एमपी 11 जेड सी 5555 के ड्राइवर के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव का प्रकरण दर्ज किया, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कोर्ट के समक्ष जब चालान पेश किया तो कोर्ट के समक्ष चालान में विभिन्न तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया, जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था चालान में से उस व्यक्ति को आरोपी ना बनाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया तथा कोर्ट ने इस पूरे मामले के फर्जीवाड़े को पकड़ा और न्यायाधीश जयकुमार जैन ने एमजी रोड पुलिस को यह आदेश दिया कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ धारा 200, 203, 218, 465, 468 , 471 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल की जाए, बता दे कोर्ट ने जिन अधिकारियों के खिलाफ इन धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उनमें जोन 2 के डीसीपी अभिनव कुमार विश्वकर्मा, लसुड़िया थाना प्रभारी तारेश सोनी , सहित आठ पुलिसकर्मी शामिल है फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरह से पुलिस का एक फर्जीवाडा सामने आया है उसके बाद आने वाले दिनों पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कोर्ट के आदेश का कितनी गंभीरता से पालन करते हैं। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन टी 20 मैच जीत का असर,शादी में भी देखने को मिला… पुलिस लाईन झाबुआ नवीन अपराध अधिनियम 2023 के संबंध में जागरूकता सम्मेलन का आयोजन
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