प्रदीप चौधरी।

मतगणना केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग प्रतिबंधित

मतगणना स्थल के भीतर किसी भी प्रकार के फोटो, विडियोग्राफी पर भी रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 28 मई, 2024
इन्दौर जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान 04 जून 2024 को मतगणना के दौरान मतगणना की गोपनीयता बनाये रखने के लिए मतगणना स्थल के भीतर कोई भी व्यक्त्ति किसी प्रकार की फोटो, विडियोग्राफी नहीं कर सकेगा। साथ ही मतगणना केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग नहीं कर सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  आशीष सिंह द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उपर्युक्त प्रतिबन्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबन्ध से छूट दी जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।

लोकसभा निर्वाचन-2024

बगैर अनुमति के सभा, धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजित नहीं की जा सकेंगे

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
इंदौर 28 मई, 2024
इंदौर जिले में जन सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार बगैर अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि आयोजित नहीं की जा सकेंगे। साथ ही ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग की अनुमति भी लेना होगी।
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति बिना आयोजित नहीं किया जाये। ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाये। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र धारण करना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण अग्रेषण, साम्प्रेदायिक टिप्पणी, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था आदि, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेंगे। शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान/भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी.जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना इनका उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे/विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वैद्य अनुज्ञप्तिधारी को छोड कोई भी व्यक्ति बारूद/पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा। संस्था समूह या अन्य, किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्तों, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मेसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं किये जा सकेंगे
कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था के विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।
आदेश के अनुसार मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा।
प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  रोशन राय ने बताया है कि उक्त निर्देश/प्रतिबंधों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होंगे। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी। किसी भी कार्यक्रम सभा, आमसभा आदि की अनुमति जारी करने के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

लोकसभा निर्वाचन-2024

केवल 19 शिकायते ऐसी निकली जिनमें नहीं मिली थी मतदाता पर्ची

कलेक्टर के नवाचार से 18 शिकायतकर्ताओं को दिये सिनेमा टिकिट
इंदौर 28 मई, 2024
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में शत् प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पर्ची वितरण का लक्ष्य रखा था। उन्होंने मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त न होने की शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय में करने हेतु नवाचार करते हुए बताया था कि जिन मतदाताओं को समय-सीमा में मतदाता पर्ची प्राप्त न हो, वे शिकायत दर्ज करावें। यदि उनके द्वारा की गई शिकायत सत्य पाई जाती है, तो ऐसे शिकायतकर्ताओं को सिनेमा के टिकिट जिला प्रशासन की ओर प्रदान किये जावेगें। उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्रसिंह रघुवंशी ने बताया कि इसी क्रम में जिले में कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई। उक्त शिकायतों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के पश्चात 18 मतदाताओं को 29 मई, 2024 के पी.वी.आर. टीआई मॉल के शाम 07 बजे के शो की सिनेमा टिकिट प्रदान किये गये। एक शिकायतकर्ता द्वारा सिनेमा टिकट लेने से इंकार किया गया। सत्यापन में अन्य को मतदाता पर्ची मिलना पाया गया। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के इस अभिनव प्रयास से जिले के 28 लाख मतदाताओं में से न्यूनतम संख्या में ही ऐसे मतदाता पाये गये जिन्हें किन्हीं कारणों से समय पर मतदाता पर्ची वितरित नहीं हो सकी।

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