प्रदीप चौधरी। जीतू पटवारी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की नेता एवं पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना डबरा ग्वालियर में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम की धरा 3(1)(r) के अंतर्गत दर्ज करवाई गई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट से व्यथित होकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका प्रस्तुत की गई तथा न्यायालय से निवेदन किया गया कि इमरती देवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करें।उक्त याचिका की सुनवाई दिनांक 27.05.2024 को हुई जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओ के तर्को से संतुष्ट होकर मध्यप्रदेश शासन को एवं इमरती देवी को नोटिस जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल एवं जयेश गुरनानी द्वारा की गई। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन पति के पास नही थे अंतिम संस्कार के पैसे,पत्नी की मौत होने पर फेंक दी सड़क पर लाश.. कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के पंजीकृत निजी नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा की निगरानी रखने के संबंध में दिए निर्देश