इंदौर। राहुल देवड़ा। राजनीतिक। बीजेपी। मिली जानकारी अनुसार जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह वा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने निर्देश कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा, राज्यसभा सांसद समेत अन्य लोगों के बयानों और सबूतों के आधार पर मानहानि का मामला बनता है। मामले की सुनवाई जेएमएफसी विश्वेश्वरी मिश्रा ने की। मामला दर्ज होने के बाद तीनों नेताओं के खिलाफ ट्रायल भी चलेगा। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने पूर्व सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि केस दायर किया था कोर्ट में। क्यू लगाईं कांग्रेस सांसद ने याचिका, क्या है मामलाविवेक तन्खा की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण केस में जो फैसला दिया था, उसे लेकर झूठी अफवाहें फैलाई गईं। सुप्रीम कोर्ट ने तीन स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को लेकर फैसला दिया था। वहीं छवि खराब करने का लगाया था आरोप विवेक तन्खा ने आगे कहा इस फैसले के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए छवि खराब करने की कोशिश की थी। इसी के खिलाफ कांग्रेस सांसद ने कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन महावर नगर स्थित श्रीराम मंदिर प्रांगण को महिलाओं ने गंगाजल मिलाकर गोबर से लीपा कृषि बजट में घोटाले का उदाहरण है आबंटित धनराशि का समर्पण, किसान सभा ने की पुनः आबंटन की मांग