इंदौर । प्रदीप चौधरी। संभाग ब्यूरो चीफ। विरोध…. इंदौर महासंघ ऑटो रिक्शा चालको ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर विरोधा जाहिर किया। आदेश कॉपी इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ के (संस्थापक) अध्यक्ष राजेश बिडकर ने बताया कि दिनांक 21 दिसंबर 2022 को परिवहन आयुक्त मुख्यालय कार्यालय ग्वालियर से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया था। जिसमें सभी प्रदेश के आरटीओ को अदेशा भेजा गया। जिसमें कहा गया कि गाड़ी खरीदी बिक्री, नाम ट्रांसफर, फिटनेस, परमिट रिन्यू के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाड़ी पर नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी है या नहीं है। नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी ना होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का काम ना किया जाए। वहीं इस आदेश का इंदौर ऑटो रिक्शा चालकों ने जबरदस्त विरोध किया है। क्योंकि यदि माननीय हाई कोर्ट जबलपुर खंडपीठ के आदेश पर यह किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनियों के पास हाई सिक्योरिटी प्लेट की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसके कारण हजारों वाहन मालिकों के काम अटक रहे। गरीब ऑटो रिक्शा चालकों से 550/ के नाम पर ₹800/ से 1000/ तक की वसूली की जा रही. हाई सिक्योरिटी प्लेट की वेटिंग एक से डेढ़ महीने की होती है , जिससे आम जनता परेशान होती रहती हैं। यह आदेश आने के बाद यातायात पुलिस ने आदेश को वसूली का माध्यम बना लिया है, जिस अवसर की तलाश थी वहीं हो गया। (सोने पर सुहागा) जिसका इंदौर के समस्त ऑटो रिक्शा चालकों ने विरोध किया। सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल इंदौर आरटीओ से मिला कर ज्ञापन के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त किया जायेगा। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इंदौर में रेलवे ट्रेक क्रॉस करते समय दो बच्चियों की हुई ट्रेन से मौत मध्य प्रदेश पुलिस प्रमोशन लिस्ट… IPS
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