इंदौर में कल बुधवार को (दिनांक 27.9.2023) विशेष न्यायालय इंदौर में माननीय विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल ने निर्णय पारित करते हुए अपराध क्रमांक 11/14 विशेष प्रकरण क्रमांक 18/2017 धारा 7, 13 (1)डी ,13 (2) पीसी एक्ट 1988 में आरोपी बृजेश शरण गुप्ता बाबू सिविल सर्जन ,सर सेठ हुकुमचंद पाली क्लीनिक इंदौर को धारा 7,में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2000 का अर्थ दंड एवं 13(1) डी, सहपठित धारा 13(2) में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2000 का अर्थ दंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, एवं आरोपी को जेल जेल भेजा गया प्रकरण में पैरवी विशेष अभियोजक श्रीमती ज्योति गुप्ता द्वारा की गई। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन सिरमौर के विराट सम्मेलन में गरजे अखिलेश यादव,झूठी भाजपा सरकार जड़ से उखाड़ फेके। वरिष्ठ शिक्षक व ख्याति प्राप्त साहित्यकार ओमप्रकाश क्षत्रिय रतनगढ को इंदौर मे किया गया ‘राष्ट्र निर्माता अवार्ड’ से सम्मानित