शहडोल। विनय शुक्ला। अपर सत्र न्यायालय ब्यौहारी ने शासकीय राशि गबन के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, शासन की ओर से उक्त प्रकरण में आर के चतुर्वेदी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी (शहडोल) ने पैरवी की है। लगभग 6 पुराने इस प्रकरण में आरोपी शिवमंगल सिंह पेन्ड्रो पिता रामसुशील, 48 वर्ष, निवासी ग्राम- पपरेड़ी (ब्यौहारी), जिला शहडोल को धारा 409, 467, 468, 471 भादवि में दोषी पाते हुए गुरूवार को धारा 409 में 7 वर्ष का कारावास और 5 हजार रूपये अर्थदण्ड व धारा 467, 468 में 5-5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार का अर्थदण्ड, धारा 471 में 2 वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यह पूरा मामला….. आरोपी ने वर्ष 2008 से 2015 तक की समयावधि में कार्यवाहक शाखा डाकपाल मउ के पद पर कार्य करते हुए 3 लाख 54 हजार 817 रूपये का गबन किया। जिसमें से 3 बचत बैंक खातों में गबन 68 हजार 820 रूपये एवं 4 सावधि जमा खातों में गबन 1 लाख 45 हजार रूपये और पोस्ट ऑफिस में नगद बैलेस में 1 लाख 40 हजार 997 रूपये की कमी। खाताधारकों की शिकायत पर जब डाक विभाग के अधिकारियों ने जांच की तब यह मामला उजागर हुआ। विभाग की रिपोर्ट पर थाना ब्यौहारी में आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय ने अभियोेजन के प्रस्तुत किए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन अनुराधा शुक्ला गुरु एक्सीलेंस अवार्ड के लिए हुईं चयनित, अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन में गुरु फाउंडेशन रोहतक करेगी सम्मानित सावधान! अगर सड़क पर खड़ा किया वाहन तो पुलिस कर सकती है कार्रवाई