भोपाल। प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, को दिए गए आदेश…भोपाल, दिनांक 04 अप्रैल, 2023 को यह सख्त निर्देश। मध्यप्रदेश में बिना केसिंग के खुले बोरवेल तथा कुएं / बावड़ियां, जिन्हें फर्शी-गर्डर / सीमेंट कांक्रीट से बंद किया गया है, 30 दिनों में सर्वे किया जाना तथा उन्हें पाटने की कार्यवाही के आदेश। (01) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बोरवेल, जिनकी केसिंग पाईप निकाल ली जाती है, मिट्टी धंसक जाने से खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे बोरवेल में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं हुई हैं। इसी प्रकार कुओं तथा बावड़ियों के ऊपर फर्शी-गर्डर डालकर अथवा सीमेंट काकीट के ऐसे निर्माण कर लिए जाते हैं जिनके धंसकने से गंभीर घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में आपदा प्रबंधन की आकस्मिक परिस्थितियों निर्मित हुई जनहानि भी हुई हैं।(02) जिले के समस्त नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से उपरोक्त प्रकार के बोरवेल तथा कुंओं / बावड़ियों के सर्वे का कार्य आगामी 30 दिवस में पूर्ण किया जावे। (03) ऐसे भूमि स्वामी जिनकी भूमि पर उपरोक्त प्रकार के खुले बोरवेल अथवा कुआं / बावड़ी पाई जाए उन्हें सूचीबद्ध किया जावे तथा उन्हें ऐसी सरचनाओं को पूर्णतः पाटने के निर्देश दिए जाएं।(04) निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर सम्बन्धित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना देगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे खुले बोरवेल तथा कुएं / बावड़ी पर से उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर पाटने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय के माध्यम से सुनिश्चित की जाये तथा उक्त कार्य में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वसूल की जाये। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे भूमि स्वामियों पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल / कुएं पाटने से निर्देशों का पालन नहीं किया है, के विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जाये। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन संपत्तिकर और जलकर पर माकपा के तेवर कड़े, कहा : माफ करे या 13 को घेराव झेले निगम इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित अधिकारियों ने जनसुनवाई में सुनी आमजन की समस्याएं ।
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