इंदौर। जिला बदर अवधि के दौरान शहर में प्रवेश कर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को रावजी बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हारून उर्फ हसन रंगीला (45) निवासी चंपाबाग, इंदौर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ इंदौर के विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस आयुक्त इंदौर ने 23 सितंबर 2026 को निष्कासन आदेश जारी किया था। इसके तहत उसे छह माह तक इंदौर सहित उज्जैन, देवास, धार और खरगोन जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने आदेश की तामिली कराते हुए आरोपी को इसका पालन करने की हिदायत भी दी थी। घर के पास मौजूद होने की मिली सूचना 21 अक्टूबर को रावजी बाजार पुलिस को सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी चंपाबाग स्थित अपने घर के पास मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां आरोपी मिला। पुलिस के मुताबिक, आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर उसे पकड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान गिरने से आरोपी के दाएं हाथ के पंजे में चोट आई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना रावजी बाजार में अपराध क्रमांक 310/26 के तहत मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 में प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त जोन-4 नरेंद्र रावत, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दिशेष अग्रवाल और सहायक पुलिस आयुक्त जूनी इंदौर विजय चौधरी के मार्गदर्शन में की गई। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन बागपत के नवाब अहमद हमीद ने किया ‘आरम्भ द किड्स स्कूल’ का शुभारम्भ’ इंदौर क्राइम ब्रांच की दो कार्रवाइयां, एमडी ड्रग्स मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, गांजा तस्करी का इनामी आरोपी भी पकड़ाया