पुलिस मुख्यालय का आदेश, नियमित पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों को राहतभोपाल। प्रदीप चौधरी। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने कार्यवाहक पदों पर कार्यरत उन अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत दी है, जो हाल ही में हुई नियमित पदोन्नति प्रक्रिया में पदोन्नत नहीं हो सके। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऐसे सभी अधिकारी और कर्मचारी आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कार्यवाहक पदों पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे।पुलिस मुख्यालय ने मध्यप्रदेश पुलिस विनियम के पैरा-72 के प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि कार्यवाहक रूप से उच्च पद पर कार्यरत अधिकारियों को उस पद की वरिष्ठता या वेतनमान का कोई दावा नहीं होगा। हालांकि, जब तक वे कार्यवाहक पद पर रहेंगे, तब तक उन्हें उसी उच्च पद की वर्दी धारण करने की अनुमति रहेगी।आदेश में यह भी कहा गया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि पदोन्नति से वंचित अधिकारी एवं कर्मचारियों के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न आए। यह आदेश पुलिस महानिदेशक की अनुमति से विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) द्वारा जारी किया गया है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: मध्य प्रदेश बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: मध्य प्रदेश में 400 से अधिक पुलिस निरीक्षकों को मिला प्रमोशन, बने डीएसपी (DSP) भोजशाला परिसर में फिलहाल नहीं होगी नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी