इंदौर। कर्बला मैदान पर आयोजित होने वाले पारंपरिक मेले को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इंदौर नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें कर्बला मैदान पर मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई थी।हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी ने मामले की सुनवाई करते हुए एमआईसी के आदेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कर्बला मैदान पर तीन दिवसीय पारंपरिक मेले के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है।न्यायालय के फैसले के बाद आयोजकों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। अब पूर्व की भांति कर्बला मैदान पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीन दिन तक मेला आयोजित किया जाएगा।गौरतलब है कि मेले के आयोजन को लेकर नगर निगम और आयोजकों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। न्यायालय के फैसले के बाद अब मेले के आयोजन पर बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन भोपाल के चंदनपुरा में टाइगर की दस्तक, मॉर्निंग वॉक कर रहे दंपती की बाल-बाल बची जान तेरहवीं के दिन जिंदा लौटा शख्स, गाजियाबाद में परिवार और पुलिस हैरान