इंदौर: प्रदीप चौधरी।। BJP नेता कमाल खान के बेटे माज खान पर फिर गंभीर आरोप, महिला वकील को दी तेजाब फेंकने और जान से मारने की धमकी

इंदौर में बीजेपी नेता कमाल खान के बेटे माज खान एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन्होंने महिला अधिवक्ता माधुरी जाधव को एक केस में पैरवी न करने के लिए धमकाया। आरोप है कि माज खान ने माधुरी जाधव को चेहरे पर तेजाब फेंकने और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद माधुरी जाधव अन्य अधिवक्ताओं के साथ आजाद नगर थाने पहुंचीं और माज खान के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की। उन्होंने इंदौर शासन और प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।

माज खान का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले उन पर पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, और यह देखना बाकी है कि इस बार माज खान के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।

न्यायालय विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी/उपायुक्त जोन 01, इंदौर नगरीय (म.प्र.)
प्रकरण क्र. 336/2024, धारा 110 द.प्र.स.
म.प्र. शासन (थाना प्रभारी, थाना मल्हारगंज) बनाम माज खान
आदेश दिनांक: 03/05/2024 (कारण बताओ नोटिस – धारा 111 द.प्र.स.)

मामले का सारांश:

थाना मल्हारगंज के थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे के अनुसार, अनावेदक माज खान, पिता कमाल खान, निवासी 3/1 शांति नगर, जैन कॉलोनी, इंदौर, को आदतन अपराधी बताया गया है। उनके खिलाफ सन 2008 से विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कुल 04 मामले दर्ज हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

  1. अपराध क्र. 432/18: धारा 323, 294, 506, 120बी भा.द.सं. एवं 25 आर्म्स एक्ट (थाना क्षत्रीपुरा) – मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, और अवैध शस्त्र रखने का आरोप।
  2. अपराध क्र. 169/13: धारा 34 आबकारी अधिनियम (थाना एम.जी. रोड) – अवैध शराब से संबंधित।
  3. अपराध क्र. 97/21: धारा 323, 294, 506 भा.द.सं. (थाना सराफा) – मारपीट, गाली-गलौज, और जान से मारने की धमकी।
  4. अपराध क्र. 148/24: धारा 323, 294, 506, 34 भा.द.सं. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट (थाना मल्हारगंज) – मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, और अवैध शस्त्र रखने का मामला, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

आरोप और नोटिस का आधार:

  • माज खान को आदतन अपराधी माना गया है, जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है।
  • उनके कृत्यों के कारण क्षेत्र में लोकशांति भंग होने और लोगों में भय का माहौल है।
  • जनता उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने, पुलिस में रिपोर्ट करने, या कोर्ट में गवाही देने से डरती है।
  • उनके दुस्साहसिक और भयंकर कृत्यों से समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है, और उनका स्वच्छंद रूप से समाज में रहना परिसंकटमय माना गया है।

कारण बताओ नोटिस (धारा 111 द.प्र.स.):

थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर, विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने माज खान को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि:

  • उनके कृत्यों के कारण लोकशांति भंग होने और समाज के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए, उन्हें 30,000 रुपये का बंधपत्र और 10,000-10,000 रुपये की तीन सक्षम प्रतिभूतियों के साथ 3 वर्ष तक की अवधि के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए?
  • माज खान को इस संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 21/05/2024 को स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

कानूनी प्रावधान:

  • धारा 110 द.प्र.स.: यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा आदतन अपराधियों से समाज की सुरक्षा के लिए अच्छे व्यवहार हेतु प्रतिभूति मांगने का प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य संभावित अपराधों को रोकना और समाज में शांति बनाए रखना है। यह एक निवारक उपाय है, न कि दंडात्मक।
  • धारा 111 द.प्र.स.: यह धारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार देती है, ताकि अनावेदक को अपने कृत्यों का स्पष्टीकरण देने का अवसर मिले।

टिप्पणी:

माज खान के खिलाफ पहले से दर्ज आपराधिक मामलों और उनकी कथित आदतन अपराधी प्रवृत्ति को देखते हुए, यह नोटिस उनके कृत्यों पर अंकुश लगाने और समाज में शांति बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। उनके द्वारा दी गई धमकियों, विशेष रूप से महिला अधिवक्ता माधुरी जाधव के मामले में तेजाब फेंकने और जान से मारने की धमकी, ने इस कार्रवाई को और जरूरी बना दिया है। यह देखना होगा कि माज खान इस नोटिस का जवाब कैसे देते हैं और क्या मजिस्ट्रेट द्वारा बंधपत्र या अन्य कार्रवाई का आदेश दिया जाता है।

हस्ताक्षर:
विनोद कुमार मीना
विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/पुलिस उपायुक्त
जोन 01, नगरीय इंदौर
दिनांक: 03/05/2024

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