प्रदीप चौधरी।तिल्लौर खुर्द स्थित तिल्लौर इंडेन गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई।। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने एवं गोदाम में विस्फोटक अधिनियम से तय लिमिट से अधिक गैस सिलेण्डरों का भण्डारण करने पर खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह एवं अपर कलेक्टर गौरव बैनल के आदेश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू इंदौर के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम तिल्लौर खुर्द स्थित तिल्लौर इंडेन गैस एजेंसी की जांच प्रोपरायटर राकेश पाटीदार (भंडारी) एवं पंचों के समक्ष गई। जांच के समय स्टॉक में 311 नग भरे एवं 365 नग खाली गैस सिलेंडरों का भारी अंतर पाया गया। एजेंसी पर जारी विस्फोट लाइसेंस की भंडारण क्षमता 6000 किलोग्राम है, किन्तु जांच दिनांक को एजेंसी के गोदाम में रखे भरे गैस सिलेंडरों का भौतिक सत्यापन करने पर 9822 किलोग्राम गैस वजन भंडारित होना पाया गया, जो वास्तविक भंडारण क्षमता से 3822 किलोग्राम (63.7%) अधिक भंडारित होना पाया गया। प्रोपरायटर द्वारा पाये गये स्टॉक अंतर का समाधानकारक जवाब नहीं देने पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पाये गये अधिक गैस सिलेंडर्स को जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गई। इस संबंध में सेल्स ऑफिसर आईओसीएल कंपनी की भी गंभीर लापरवाही विस्फोटक मानकों के उल्लंघन के फलस्वरूप पाई गई है। उक्त कार्यवाही में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारीगण सवेसिंह गामड, अंकुर गुप्ता,राहुल शर्मा सम्मिलित थे। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन क्राइम ब्रांच थाने के हेड कांस्टेबल की करंट लगने से मौत….. पहाड़ी के सूने मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी,गहनो के साथ नगद लेकर भागे चोर