रीवा/ मध्यप्रदेश रोड कॉरपोरेशन लिमिटेड के आदेश दिनांक 28 मार्च 2022 के प्रकरण क्रमांक 191/ एमपीआरडीसी/इवज/नेशनल हाईवे- 7/2021/19074 द्वारा जिस जिले में टोलप्लाजा लगे है उसे जिले के स्थानीय नंबर के स्थानीय वाहनों को टोल प्लाजा से निकलने पर स्थानीय जिले के वाहनों को आधी राशि का भुगतान करना होगा। लेकिन रीवा जिले के अंदर समस्त टोलप्लाजा उन आदेशों की अवहेलना कर पूरी राशि की वसूली कर रहे है। उदाहरण के तौर पर जुगनीहाई टोलप्लाजा रायपुर कर्चुलियान थाना अंतर्गत है उसमें स्थानीय चार पहिए वाहन का राशि 85 रूपये टोल प्लाजा से निकलने पर भुगतान किया जाता है जबकि स्थानीय वाहन को यह राशि 40 रूपये होनी चाहिए लेकिन समस्त टोलप्लाजा चाहे वह रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत जोगनीहाई हो या सोहागी पहाड़ के पास सोहागी थाना अंतर्गत झिरिया टोलप्लाजा हो या सिरमौर तहसील अंतर्गत पल्हान टोलप्लाजा हो सब पूरी राशि वसूल रहे जो की असंवैधानिक है। तथा ग्राहकों से लूट है इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर टोलप्लाजा के मालिक स्थानीय रीवा जिले के निवासियों से लूट मचाई हुई है इस लूट को बंद करते हुए समस्त टोलप्लाजा को नियमानुसार आदेशित करने हेतु विनोद शर्मा पूर्व पार्षद,अरुण तिवारी मुन्नू पूर्व पार्षद एवं कुंवर सिंह पटेल कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ने आयुक्त रीवा को ज्ञापन सौंप कर मांग की है ताकि स्थानीय रीवा जिले के समस्त वाहनों को रीवा जिले में स्थित टोल प्लाजा पर आधी राशि ली जाए।दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को MP- 17- C1-8896 की रसीद अवलोकन हेतु टोल प्लाजा जुगनिहाई और टोल प्लाजा झिरिया की संलग्न है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन कासगंज की रामलीला में शम्बूक का आत्मवध ट्रक और इनोवा कार के आमने सामने टकराने से वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा सहित पूरा परिवार हुआ घायल
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