अवैध कॉलोनियों के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार नया ड्रॉफ्ट ला रही है। यह ड्रॉफ्ट ऐसे मामलों में कार्रवाई से बचने वाले अफसरों पर भी जवाबदेही तय करेगा।

भोपाल :- राहुल देवड़ा। प्रशासन और नगरीय निकायों की मुसीबत बन रही अवैध कॉलोनियों पर सख्ती के लिए सरकार ने सख्ती की तैयारी कर ली है। अफसर अब अवैध कॉलोनी के मामले सामने आने पर टाल-मटोल नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें 90 दिन की सीमा में अपराध दर्ज कराना ही होगा। सरकार जो नया ड्रॉफ्ट ला रही है उसमें कॉलोनाइजरों पर अपराधिक कार्रवाई के साथ ही भारी-भरकम जुर्माने की व्यवस्था भी की गई है। यानी अवैध कॉलोनी काटने वालों पर 50 लाख तक का जुर्माना भी ठोंका जा सकेगा।

सरकार ला रही नया ड्रॉफ्ट

अवैध कॉलोनियों के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार नया ड्रॉफ्ट ला रही है। यह ड्रॉफ्ट ऐसे मामलों में कार्रवाई से बचने वाले अफसरों पर भी जवाबदेही तय करेगा। जल्द ही सरकार मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र कॉलोनी विकास 2021 एक्ट में संशोधन के साथ इस ड्रॉफ्ट को अमल में लाने वाली है। सरकार तक बीते साल तक अवैध कॉलोनी से संबंधित 5 हजार से ज्यादा शिकायतें पहुंची थीं, लेकिन अफसरों के हीलाहवाले और कॉलोनाइजरों से साठगांठ के चलते केवल 605 मामलों में ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकी है। यानी शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा फाइलों में ही दबकर रह गया है। इसके अलावा अब तक अवैध कॉलोनी से जुड़ मामलों में कार्रवाई की रफ्तार भी बेहद धीमी होने के कारण शिकायतकर्ता भी दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। क्योंकि अफसर उन्हें बार-बार चक्कर लगवाते थे। लेकिन अब शिकायत मिलने पर 90 दिनों के भीतर न केवल एफआईआर दर्ज कराना होगा बल्कि जांच के बाद कार्रवाई भी तय करना होगा।


नए ड्रॉफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

इस नए ड्रॉफ्ट का मुख्य उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के मामलों में सख्ती लाना है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना है। इसके माध्यम से अवैध कॉलोनियों को रोकने और उन पर उचित कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा रही है।

क्या समय सीमा है FIR दर्ज करने के लिए  ?

सरकारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी अवैध कॉलोनी के मामले में अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर FIR दर्ज करना होगा।

अवैध कॉलोनियों पर कितना लगेगा जुर्माना ?

अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वालों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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