देवास। प्रदीप चौधरी। जिला देवास थाना खातेगांव पर कथित पत्रकारो के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध के संबंध मेकुछ सोशल मीडिया हैंडल द्वारा दिनांक 27.09.2024 को थाना खातेगांव का एक वीडियो शेयर किया गया है। जिसमें थाना प्रभारी एक व्यक्ति से बहस करते हुए दिख रहे हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय कि दिनांक 24.09.2024 को विडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम अनिल उर्फ बबलु पिता सुरेश यादव नि० खातेगॉव है। इसके विरुद्ध थाना खातेगांव पर कुल पाँच अपराध धारा 294, 341, 323, 451, 506, 352, 34, 186, 504, भा०द०वि० एवं म०प्र० चिकित्सा से संबंधीत व्यक्तियो की सुरक्षा अधि० 2008 की धारा 3 एवं 4 एवं एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (1) R,S एवं 3(2) (V-a) के अंतर्गत दर्ज हैं। तथा कथित रूप से स्वयं को पत्रकार बताता है। एवं इसके साथी जिसका नाम विवेक उर्फ टीटू पिता शांताराम यादव नि० खातेगॉव है। इसके विरुद्ध भी थाना खातेगांव पर कुल चार अपराधिक प्रकरण धारा 341, 294, 323, 506, 34 147, 149, 353, भा०द०वि० के दर्ज है। जो थाना खातेगांव का लिस्टेड गुण्डा भी है। इनके द्वारा दिनांक 24.09.2024 को थाना खातेगांव पर 7 पेटी शराब लाई गई एवं बताया गया कि इन्होंने स्वयं ये शराब पकड़ी है। स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति में किसी वस्तु को जप्त करना कानून की दृष्टि संदेहास्पद रहता है। उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट पर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 687/2024 धारा 34(2) आब० अधि० का दो व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया। अग्रिम विवेचना के आधार पर उक्त आरोपीयो एवं अन्य व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।उसके बाद थाने पर अशोक सिंह नाम का व्यक्ति आया जिसने अपने आपको शराब दुकान का मैनेजर बताया और इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराने आया की उसके दो कर्मचारी नेमावर रोड़ स्थित शराब दुकान से कन्नौद रोड़ स्थित शराब दुकान पर शराब लेकर मो०सा० से जा रहे थे कि रास्ते में अनिल यादव, विवेक यादव, एवं अंकित यादव नाम के तीनो व्यक्तियों द्वारा हमारे कर्मचारियों को रोका गया उनके साथ मारपीट की गई एवं मो०सा० एवं शराब छीन ली गई। तथा इस बात की धमकी दी गई कि अपने सेठ या मैनेजर को बुलाकर 70000 रुपये अभी दिलवाओ नहीं तो तुमको थाने में बंद करवा देंगे।उक्त आवेदन से संज्ञेय अपराध पाया जाने से उक्त तीनो व्यक्तियो के विरुद्ध थाना खातेगॉव पर अप० कमांक 688/2024 धारा 126(2),296,115(2),119 (1) 3 (5) बीएनएस एवं 3(1) द.3 (1) घ.3 (2) (V-a) एससी एसटी एक्ट का दर्ज किया गया है। दोनो प्रकरण के आरोपी फरार है। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। फरियादी द्वारा यह भी बताया गया की उक्त तीनों व्यक्ति पूर्व में भी 30000 रुपए ले चुके हैइस संबंध में उल्लेखनीय है की कोई भी नागरिक अवैध गतिविधियों की सूचना निर्भीक होकर पुलिस को दे सकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि पुलिस या किसी संस्था का भय दिखा कर पैसे की मांग करना अपराध की श्रेणी में आता है।सूची आपराधिक रिकार्ड (1) अनिल उर्फ बबलु पिता सुरेश यादव नि० खातेगांवक्र थाना1234अप० कमांकखातेगांव107/2007खातेगॉव108/2008खातेगांवखातेगांव107/20115 खातेगांव576/2014294, 341, 323, भा०द०वि०294, 341, 323, भा०द०वि०451, 294, 323, 506, भा०द०वि०294, 352, 34 भा०द०वि०607/2020186, 504, 506, 34 भा०द०वि० एवं म०प्र० चिकित्सक एवं चिकित्सा से संबंधी व्यक्तियो की सुरक्षा अधि० 2008 की धारा 3 एवं 4 एवं 3(1) आर. एस. 3(2) (व्हीए) एससीएसटी एक्ट2) विवेक उर्फटीटू पिता शांतारामअप० कमाकयादव नि० खातेगॉवधाराक्र थाना1234खातेगांव355/2016294, 323, 506, 34, भा०द०वि०खातेगांव126/2017294, 323, 506, 34 भा०द०वि०खातेगांव25/2018341, 294, 323, 506, भा०द०वि०खातेगॉव949/2018धारा147, 149, 353, 294, 506, भा०द०वि० Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन मूसलाधार बारिश के चलते महाकाल मंदिर के बाहर दीवार ढही,दो मौत Forex मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम से 4 करोड़ 85 लाख रूपए की ठगी करने वाली अंतर्राजीय शातिर गैंग क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में गिरफ्तार।