इंदौर। मोहम्मद शाहिद।


सर्वोच्च न्यायालय ने दिए दो हफ्ते में समर्पण के निर्देश
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी पुलिस अधिकारी प्रशांत सिंह परिहार की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी पुलिस अधिकारी की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए आरोपी को दो सप्ताह में जाँच एजेंसी के समक्ष समर्पण करने हेतु निर्देशित किया है प्रकरण में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री गगन बजाड़ के द्वारा पुलिस अधिकारी प्रशांत सिंह परिहार की ज़मानत आवेदन पर आपत्ति ली गई|
बता दें कि यह वही मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रशांत सिंह परिहार एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के द्वारा सहआरोपी नर्मदाबाई से मिलकर मृतक राजीव शर्मा को एक फर्जी मामला तैयार कर झूठे केस में फंसाकर मृतक को ढाई साल तक जेल में रखा एवं उससे जेल में रहते समय एवं जेल से बाहर आने के बाद भी उससे अवैध वसूली की जा रही थी एवं पुलिस अधिकारिओ की मांग पूरी नही करने पर उससे पुन: किसी नए झूठे केस में फ़साने की धमकी दी जाती थी और कहा जाता था कि, “सिर्फ मरने की बाद ही तू हमसे छुटकारा पा सकता है”  पुलिस अधिकारियो की प्रताड़ना से परेशान होकर राजीव शर्मा ने जून 2023 में आत्महत्या कर ली थी; उक्त घटना के सम्बन्ध पुलिस थाना भंवरकुआँ इंदौर में प्रकरण पंजीबध्द किया गया था; वर्तमान में प्रकरण में पुलिस अधिकारियों के द्वारा आज दिनांक तक किसी भी आरोपी की गिरफ़्तारी नहीं की गई है और ना ही प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जाँच की गई है| मृतक का अपने सुसाइड लैटर में एवं मृतक की पत्नी का पुलिस विभाग पर मुख्य आरोप यही है कि, पुलिस के वरिष्ट अधिकारियो के द्वारा अपने विभाग के अधिकारियो का समर्थन कर जानबुझ कर बचाया जा रहा है और आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार नही किया जा रहा है; परन्तु आज दिनांक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के पश्चात् पुलिस विभाग को आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा;
इसके अतिरिक्त मृतक की पत्नी के द्वारा मामले में न्यायोचित जाँच एवं सभी आरोपीगण के विरुध्द कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई है जिसमे  माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी थाना भंवरकुआँ से प्रकरण की गई जाँच के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट माँगी गई।

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