अंकुल प्रताप सिंह,बघेल। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बैन किया उम्र की पाबंदी के साथ.    
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बैन किया.

सिद्धारमैया सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। वही इसके साथ ही तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र को भी बढ़ाया है।

इस पाबंदी में क्या क्या बदले गा…
हुक्का बार बंदः  इस बिल के पास होने के बाद राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से लग जाए गा प्रतिबंध
हुक्का बार खोलने, संचालन पर रोक होगी ।
सार्वजनिक  जगह पर सिगरेट पीने पर रोक ….  अब राज्य में सार्वजनिक  जगह पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग पर होगी रोक .

21 साल से उम्र को नहीं दी जाए गा सिगरेट पर…
तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र जो थी वह 18 साल थी. लेकिन बिल को संशोधित कर नए बिल में उम्र को 21 साल कर दिया गया है.
21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट वा तंबाकू नहीं बेच सकते ।

किन जगहों पर बिक्री  पर होंगी रोक                           स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्डकेयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, मंदिर, मस्जिद और पार्क के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाईजाएगी। इन जगहों में 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू बेचना पूर्ण तह प्रतिबंधित होगा।

बेचते पाए जाने पर होगी कार्यवाही के साथ, सख्त सजा का प्रावधान . वहीं संशोधित कानून में सजा और जुर्माने पर सख्ती कर दी गई है। किसी भी प्रतिबंधित जगह वा 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू , सिगरेट बेचने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।  वही इसके अलावा हुक्का बार खोलने संचालन करने पर दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान राखा गया है। वही साथ ही 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी वसूला  जाएगा।

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