मुंह बोले मामा ने ही अपनी मासूम भांजी के साथ दुराचार कर, किया था रिश्तो को तार-तार।इंदौर पुलिस की कठिन परिश्रम विवेचना एवं अनुसंधान के कारण ही प्रकरण में पीड़िता को मिला न्याय और आरोपी को हुई दोहरे आजीवन कारावास की सजा ।इंदौर – दिनांक 25/02/2021 को फरियादिया व्दारा अपनी 09 वर्षीय पीडित बालिका को थाना एरोड्रम, इंदौर पर लाकर रिपोर्ट की गई थी कि उसका रिश्तेदार राजेश डाबर पिता भुवान सिंह डाबर निवासी- मथलापुरा, धार जो वर्तमान में कृष्णवाटिका एरोड्रम क्षेत्र में चौकीदारी का काम करता है, के द्वारा उसकी 09 वर्ष की नाबालिक बेटी को यह बोलकर घर से अपने साथ लेकर गया था कि वह मेरी बेटी के साथ खेलती रहेगी। चूकिं पीडित बालिका की मां के द्वारा आरोपी पर भरोसा कर अपनी नाबालिग पुत्री को उसके साथ उसके घर कुछ दिन रहने के लिए भेज दिया किंतु कुछ दिन बाद जब पाडिता की मां द्वारा अपने रिश्तेदार राजेश डाबर से अपनी बालिका से फोन पर बात कराने को कहा जाता हैं तो आरोपी बात नही करने देता जिससे पाडिता की मां द्वारा पाडिता बालिका को वापस घर छोड़कर जाने की जिद करने पर आरोपी 11 दिन बाद पीडित बालिका को उसके घर छोड़कर गया। तब पाडिता बालिका काफी डरी व सहमी होने से मां द्वारा पूछने पर पाडित बालिका द्वारा अपनी मां को बताया गया कि आरोपी राजेश डाबर जिसे पीडित बालिका मामा बुलाती थी ने रिश्तो को तार तार करते हुए नाबालिक बालिका के साथ डरा धमका कर घिनौनी कुकृत्य किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।पीडित बालिका की मां को जब इस घिनोने कृत्य के बारे में पता चला तो पाडित बालिका को लेकर थाना एरोड्रम पर जा कर रिपोर्ट की। जिस पर पुलिस थाना एरोड्रम पर आरोपी के विरुद्ध बलात्कर एवं पॉक्सो एक्ट के सहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया।इस घटना को गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा प्राथमिकता के साथ बारीकी सेअनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान अधिकारी उप-निरीक्षक कल्पना चौहान व थाना एरोड्रम की टीम द्वारा तत्काल घटना स्थल पहुंचकर भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए तथा 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि गिरफ्तारी दिनांक से आज दिनांक तक जेल में निरुद्ध है। पीडित बालिका एवं उसकी मां को न्याय दिलाने का आश्वासन देकर अनुसंधान करते हुए आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन किया गया तथा प्रकरण में शीघ्र 60 दिवस के अंदर अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।माननीय न्यायालय में अभियोग चलाए जाने के दौरान भी पुलिस द्वारा पीडित पक्ष व साक्षियों के संपर्क में रहते हुए उन्हे पूर्ण सुरक्षा व न्याय दिलाने का विश्सास दिलाया गया। अभियोग पत्र पर माननीय न्यायालय दवारा अभियोग चलाया जाकर आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से दिनांक- 13/02/2023 को आरोपी राजेश डाबर पिता भुवान सिंह डाबर उम्र 25 साल निवासी ग्राम मथलापुरा, धार म.प्र. को भारतीय दण्ड संहिता व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कर पीडित बालिका को न्याय दिया गया।वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार मानिटरिंग रही एवं दिशा निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस थाना एरोड्रम की उत्कृष्ट विवेचना एवं अनुसंधान के कारण ही प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया।अहम भूमिका.इस प्रकरण में पीड़िता को न्याय दिलाने व समाज और रिश्तो के दूषित करने वाले अपराधी को आजीवन सलाखों के पीछे भेजने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एरोड्रम और अनुसंधानकर्ता उ.नि. कल्पना चौहान तत्समय पदस्थ थाना एरोड्रम, – इन्दौर, कोर्ट मुंशी आर. 3264 सुनील चौहान थाना एरोड्रम, इन्दौर व विशेष लोक अभियोजन अधिकारी की उल्लेखनीय भूमिका रही । Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन अमृत 2.0 योजना के तहत 2118 करोड़ रूपए की कार्य योजना तैयार। भारत जोड़ो यात्रा : मंज़िल और उस तक पहुँचने के रास्ते तलाशने अभी बाकी हैं