इंदौर मध्यप्रदेश। क्राइम। आबकारी विभाग। इंदौर मध्यप्रदेश। विनी आहूजा। आबकारी जिला इंदौर की होटल स्काई वॉकर पर बिना लाइसेंस के अवैध मदिरा पान पाए जाने पर कार्यवाही।कलेक्टर इलैया राजा टी के आदेश एवम सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के निर्देशानुसार व नियंत्रण कक्ष प्रभारी राजीव मुदगल एवं राजकुमार निगम के निर्देशन में गस्त के दौरान मेदांता हॉस्पिटल के पास स्थित होटल स्काई वाकर पर दबिश देने पर होटल पर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मदिरा पान कराते हुए पाया गया ।जिस पर मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 36(a),36(b) के तहत कार्यवाही की गई । मदिरापान करते और कराते हुए 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया । उक्त कार्यवाही वृत मालवामिल ब के उप निरीक्षक श्री महेश पटेल के द्वारा की गई।कार्यवाही में सहयोग अवधेश पांडेय,उपनिरीक्षक आर के मंडलोई, राजेश तिवारी, लक्ष्मीकांत रामटेके, बीडी अहिरवार, आशीष जैन एवम स्टाफ सम्मिलित रहा । इसके अतिरिक्त जिले के अन्य वृत प्रभारियों व्दारा अवैध मदिरा विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 29 प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा 34(।) 36(a) एवं 36 (b) के तहत पंजीबद्ध कर देशी मदिरा 90 पाव , 60 लीटर हाथ भट्टी शराब, 02 किलो भांग एवं 195 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया ।जप्त शराब की कुल कीमत 32000/- रुपये है। अवैध मदिरा के विरुद्ध कठोर कार्यवाही लगातार जारी है और जारी रहेगी। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन करो, करो, जल्दी गर्व करो..! छुपाने तो दो यारो….!