1 लाख 12 हजार 500 रुपये के लंबित बिल की लॉग बुक सत्यापित करने के लिए मांगे थे 6 हजार रुपये, लोकायुक्त टीम ने चाणक्यपुरी चौराहे पर की ट्रैप कार्रवाई इंदौर, 28 अक्टूबर 2026। प्रदीप चौधरी। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के जोन क्रमांक 13 में पदस्थ उपयंत्री हर्ष गहलोत को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। आरोप है कि उपयंत्री ने नगर निगम में अटैच पानी के टैंकर के तीन माह के लंबित बिल का भुगतान कराने के लिए आवश्यक लॉग बुक का सत्यापन करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद चाणक्यपुरी चौराहे स्थित हनुमान मंदिर के सामने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। 1.12 लाख रुपये का बिल पास कराने के बदले मांगी थी रिश्वत लोकायुक्त पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नायता मुंडला निवासी शिकायतकर्ता सोहेल पटेल ने नगर निगम इंदौर में अपना पानी का टैंकर अटैच कराया था। टैंकर संचालन के तीन माह का कुल 1 लाख 12 हजार 500 रुपये का भुगतान नगर निगम में लंबित था। इस बिल के भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए लॉग बुक का सत्यापन किया जाना आवश्यक था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नगर निगम जोन क्रमांक 13 में पदस्थ उपयंत्री हर्ष गहलोत ने लॉग बुक सत्यापित करने के एवज में 6 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की मांग से परेशान होकर सोहेल पटेल ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय को लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत सही मिलने पर लोकायुक्त ने बिछाया जाल लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका विधिवत सत्यापन कराया। सत्यापन में रिश्वत मांगने संबंधी शिकायत सही पाए जाने के बाद आरोपी उपयंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की योजना तैयार की गई। बुधवार, 28 अक्टूबर को लोकायुक्त की टीम ने शिकायतकर्ता के माध्यम से रिश्वत की राशि देने की कार्रवाई निर्धारित की। जैसे ही आरोपी हर्ष गहलोत ने शिकायतकर्ता सोहेल पटेल से 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त की, लोकायुक्त टीम ने उसे ट्रैप कर लिया। यह कार्रवाई इंदौर के चाणक्यपुरी चौराहे पर हनुमान मंदिर के सामने की गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और बीएनएस के तहत मामला दर्ज लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, आरोपी उपयंत्री हर्ष गहलोत के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संशोधित धारा 7 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 61(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। समाचार लिखे जाने तक लोकायुक्त की कार्रवाई जारी थी। मामले में आगे की जांच के दौरान रिश्वत की मांग और भुगतान से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के नेतृत्व में यह ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई में निरीक्षक आशुतोष मिठास, प्रधान आरक्षक रणजीत द्विवेदी, विजय सैलार, विवेक मिश्रा, आरक्षक मनीष माथुर और पवन पटोरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रिश्वत मांगने वालों की शिकायत करें, लोकायुक्त ने की अपील लोकायुक्त संगठन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग किए जाने पर इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से करें। नागरिक इंदौर संभाग स्थित लोकायुक्त कार्यालय, मोती बंगला, एमजी रोड, इंदौर में संपर्क कर सकते हैं। लोकायुक्त कार्यालय संपर्क नंबर: 0731-2533160, 0731-2430100 लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। NEWS NATIONAL WORLD Keywords (हिंदी): इंदौर लोकायुक्त कार्रवाई, नगर निगम उपयंत्री हर्ष गहलोत, पांच हजार रिश्वत, सोहेल पटेल, नगर निगम जोन 13, चाणक्यपुरी चौराहा, लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। Keywords (English): Indore Lokayukta Trap, Harsh Gehlot, Indore Municipal Corporation, Bribe Case, Water Tanker Bill, Sohail Patel, Anti Corruption Action, Indore News. Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन भागवत का ज्ञानेश पुराण! 11 वर्षीय पार्थ पंवार के नेत्रदान और त्वचादान से मानवता की अनूठी मिसाल, दो लोगों के जीवन में आएगी नई रोशनी